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राज्य में पंचायत चुनावों की प्रक्रिया कोर्ट के आदेश तक स्थगित

देहरादून, 24 जून 2025-उत्तराखंड में प्रस्तावित पंचायत चुनावों की प्रक्रिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया है। आयोग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में न्यायालय में लंबित मामले के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया को लेकर कोई कानूनी अड़चन न उत्पन्न हो।

निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जब तक न्यायालय से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या अंतिम आदेश प्राप्त नहीं होते, तब तक पंचायत चुनावों की नामांकन, स्क्रूटनी, मतदान, मतगणना समेत समस्त संबंधित कार्यवाहियाँ स्थगित रहेंगी। इस आदेश से प्रदेशभर में पंचायत चुनावों की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों, निर्वाचन अधिकारियों और राजनीतिक दलों में असमंजस की स्थिति बन गई है।

प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियाँ प्रारंभ हो चुकी थीं। विभिन्न जिलों में नामांकन की तिथियाँ घोषित की जा चुकी थीं, और कई स्थानों पर नामांकन पत्र भी भरने की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। ऐसे में आयोग का यह निर्णय अस्थायी रोक के रूप में देखा जा रहा है, जो कि अदालत के अंतिम आदेश तक लागू रहेगा।

चुनाव प्रक्रिया के स्थगन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारियों एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं कि वे पंचायत चुनावों से जुड़ी किसी भी कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से रोक दें और किसी प्रकार की अधिसूचना या सूचना जारी न करें।

इस निर्णय के बाद राज्य में पंचायत चुनावों को लेकर संशय की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संभावित प्रत्याशियों को अब न्यायालय के आगामी आदेश की प्रतीक्षा करनी होगी। साथ ही प्रशासन को भी पुनः चुनावी कैलेंडर और रणनीति तैयार करने की जरूरत पड़ सकती है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही कोर्ट से दिशा-निर्देश प्राप्त होंगे, चुनावी प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

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